• परिवहन के इकरारनामे (Contract of Service) के अंतर्गत उत्पन्न हुए माल संबंधी दावों (Claim) की सुचना करिएर (Corrier) को इस रसीद की तारीख के सात दिनों के भीतर लिखित देना अनिवार्य है |
  • कोई भी दावों (Claim) जो इस के तारीख के 30 के बाद किया जावेगा वह मान्य नहीं होगी
  • परिवहन के इकरारनामा (Contract of Service) इंडियन करियर एक्ट 1995 के अंतर्गत है तथा गैरेज की के जिम्मेदारी इस रशीद के शर्तो के आलावा ठीक होगा जो उक्त कर्रिएर एक्ट के अंतर्गत कामन कर्रिएर (Comman Corrier) की है।
  • परिवहन के दौरान इस रशीद में दर्शाए माल की किसी प्रकार की क्षति (Injuri) या (Loss) हानि अथवा उक्त माल के नियम स्थान पर न पहुंचने पर अथवा देर से पहुंचने (Non Delivery) की कोई जिम्मेदारी गैरेज की नही होगी
  • गैरेज की जिम्मेदारी उस समय समाप्त हो जावेगी जा वह उस रसीद के माल किसी भी वाहक (Public Carrier) गाड़ी पर गंतव्य की ओर परिवहन हेतु लाद देता है ऐसा करने में गैरेज इस रसीद में दर्शाये माल के स्वामी (Owner of Goods) का एजेंट (Agent) समझा जावेगा
  • रशीद में दर्शाए गाड़ी अथवा अन्य दिगार खर्चो की जिम्मेदारी कंसिग्नर (Consiger) पर होगी
  • आकस्मित आग पानी लूट-फुट तथा एक्सिडेंट की जिम्मेदारी गैरेज तथा ट्रक मालिक की नहीं होगी
  • नोट : तेल तरल पदार्थ , कांच , सीमेंट पाइप व टूट -फुट होने वाली कोई भी वास्तु की जिम्मेदारी ट्रक ओनर या गैरेज पर नहीं होगी